उत्तराखंड
पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार के निर्देश पर उत्तराखंड पुलिस के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म पॉलिसी जारी कर दी गई हैँ.पिछले कुछ समय से देखा जा रहा था कि पुलिसकर्मियों द्वारा वर्दी में ही रिल्स और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किए जा रहें थे, इतना नहीं वर्दी में अपने व्यक्तिगत वीडियो का भी लाइव टेलीकास्ट किया जा था,जिससे उत्तराखंड सरकारी सेवा आचरण, पुलिस वर्दी विनियम के साथ ही दूसरे कई नियमों का माख़ौल उड़ रहा था.डीजीपी अभिनव कुमार नें इसको गंभीरता से लेतें हुए अब ड्यूटी के दौरान और वर्दी में सोशल मीडिया प्लेटफार्म कों लेकर पुलिसकर्मियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी हैँ.जिसके तहत वर्दी में वीडियो और रिल्स बना कर उसे सोशल मीडिया में वायरल करने पर रोक लगाई गई हैँ, साथ ही ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लाइव करने पर भी रोक लगा दी गई हैँ.
PHQ से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बिना अनुमति के सोशल मीडिया प्लेटफार्म से पुलिसकर्मी किसी भी प्रकार की आय अर्जित नहीं कर सकेंगे. पुलिस मुख्यालय से जारी सोशल मीडिया प्लेटफार्म की नई गाइडलाइन के अनुसार जिस वीडियो या रिल्स से विभाग की छवि धूमिल होती हों उसकों भी प्रतिबंधित किया गया हैँ. शिकायतकर्ता के साथ किसी भी प्रकार के संवाद कों भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया हैँ. न्यायालय से सम्बंधित गोपनीय जानकारी, विभागीय गुप्त दस्तावेज, विभागीय गरिमा के खिलाफ भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट करने पर रोक लगा दी गई हैँ.
इतना ही नहीं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील प्रकरणों में सरकारी और व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने पर रोक लगाई गई हैँ. डीजीपी अभिनव कुमार के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय से जारी एडवाइजरी के अनुसार पुलिसकर्मियों के परिजन और उनके मित्र पुलिस से सम्बंधित सरकारी वाहनों और अस्त्र शस्त्र की फोटो, वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड नहीं कर पाएंगे.
आम नागरिक की तरह सोशल मीडिया प्लेटफार्म की रहेंगी आज़ादी
उधर दूसरी ओर सभी पुलिसकर्मियों कों एक सामान्य नागरिक की तरह सोशल मिडिया प्लेटफार्म के प्रयोग करने और अभिव्यक्ति की उस सीमा तक छूट दी गई हैँ, जहां तक उसके द्वारा उत्तराखंड सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 2022 और पुलिस वर्दी विनियम के साथ दूसरे सुसंगत नियमों का उल्लंघन न किया जाता हों.





